EPFO Update: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ITR फाइल करने और PF अकाउंट से नॉमिनी को जोड़ने का काम- जानें पूरी डिटेल
EPFO Update: अगर आपने अभी तक आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया है, तो समय रहते कर लें. लेकिन अगर आप दी हुई डेट के अंदर-अंदर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
EPFO Update: साल खत्म होने वाले हैं उससे पहले आपके कुछ जरूरी काम 31 दिसंबर से पहले निपटा लेने चाहिए. अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो फटाफट कर लें. EPFO ने अपडेट कर बताया है कि इस महीने के एंड तक PF होल्डर्स अपने अकाउंट में नॉमिनी तो जोड़ लें, जिससे आपगे परेशानी का सामना न करना पड़े. आइए आपको बताते हैं 31 दिसंबर से पहले कौन से हैं वो जरूरी काम जो आपके निपटाने हैं.
समय रहते फाइल करें ITR
फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है. बता दें अगर आप समय से ITR फाइल कर देते हैं, तो न केवल आप पेनल्टी देने से बचते हैं, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं. दी हुई डेट के अंदर-अंदर अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
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PF अकाउंटहोल्डर्स जोड़ लें नॉमिनी
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EPFO ने अपडेट कर बताया कि सभी PF अकाउंटहोल्डरों को 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी को जोड़ना है. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है. ये काम EPFO की साइट पर जाकर ऑनलाइन ही किया जा सकता है. वहीं आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर भी कर सकते हैं.
कैसे जोड़े अकाउंट से नॉमिनी
- EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं.
- ‘सर्विस’ के अंतर्गत, ड्रॉप-डाउन सेलेक्ट कर ‘कर्मचारियों के लिए’ सेलेक्ट करें.
- अब, ‘सदस्य UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी)’ ऑप्शन चुनें.
- अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर लॉग इन करें.
- ‘मैनेज’ पेज के तहत ई-नामांकन ऑप्शन पर क्लिक करें और इसे एक्टिव करें.
- अपने परिवार को जोड़ने और ‘Add Family Details’ या नॉमिनी को बदलने के लिए, ‘Yes’ पर क्लिक करें.
- वहां, आपको नॉमिनी व्यक्ति की तरफ से मांगी गई सभी डिटेल जमा करनी होगी.
- अगर आप कई नामांकन जोड़ना चाहते हैं, तो ‘नया जोड़ें’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- डिटेल भर कर जब आप अपनी फैमिली डिटेल वहां डालेंगे, तो आपके PF अकाउंट के लिए आपका ई-नॉमिनेशन फाइल कर दिया जाएगा.
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नामांकित फॉर्म को अंतिम तिथि, 31 दिसंबर, 2021 से पहले भरना होगा.
नॉमिनेशन करने से EPF सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से PF का पैसा, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा पाने में मदद मिलती है। यह नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की भी सुविधा देता है।
कम इंट्रस्ट पर Home Loan के लिए अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) ने फेस्टिव सीजन में Home Loan Interest को घटाकर 6.50% कर दिया है. यानी अब आप सस्ते दर पर होम लोन ले सकते हैं. और सबसे खास बात कि नई ब्याज दर का फायदा नए लोन के अलावा दूसरे बैंक से ट्रांसफर होकर आए होम लोन पर भी मिलेगा. लेकिन आपको बता दें कि इस ऑफर का फायदा आपको 31 दिसंबर तक मिलेगा. ऐसे में अगर आप भी होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं.
ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना
इस महीने की आखिरी तक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करना अनिवार्य है. दरअसल, बिजनेस मैन जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है. आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है.
12:06 PM IST